कोलकाता। प्रमोशन संबंधी विवाद पर सुनवाई करते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने कोल इंडिया के अधिकारियों के सभी तरह के प्रमोशन (डीपीसी) पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। वहीं कोल इंडिया को दस दिनों के अंदर जवाब देने को कहा गया है।
मालूम हो बीसीसीएल सहित सभी अनुषंगी कंपनियों में कार्यरत अधिकारी कोल इंडिया के अधिकारी ही होते हैं। इसलिए हाईकोर्ट के ताजा आदेश का असर सभी कोयला अधिकारियों पर पड़ेगा। ई4-ई7, ई5-ई8, ई7-ई8 तथा ई 2 से ई3 में क्लस्टर प्रमोशन की प्रक्रिया हाल में शुरू होनी थी। लगभग सात सौ अधिकारियों को प्रमोशन मिलने की संभावना थी। ई6 से ई7 में प्रमोशन का मामला काफी विवादित रहा। इससे संबंधित तीन मामले कोलकाता हाईकोर्ट में चल रहे हैं। वरीयता को नजरअंदाज कर कोल इंडिया प्रबंधन ने योग्यता के आधार पर प्रमोशन दिया था। इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके बाद प्रमोशन रद्द कर दिया गया। प्रमोशन रद्द किए जाने के खिलाफ भी प्रभावित अधिकारी कोर्ट चले गए। अभी हाल में इसी से संबंधित एक और मामला कोर्ट गया है। उक्त ग्रेड में बीसीसीएल के भी लगभग दो दर्जन अधिकारी प्रभावित हैं।
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