संवाददाता @ कोलकाता।  

प्रदेश भाजपा के महसचिव शिशिर बाजोरिया के अग्रीम जमानत के मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने पुलिस को आइना दिखाते हुए लताड़ा । कोर्ट द्वारा मामले पर पुलिस को कहा गया कि उक्त मामले पर पुलिस को अति सक्रियता की जरुरत नहीं थी। न्याधीश नादिरा पाथोरिया की डिवीजन बेंच ने बाजोरिया की जमानत को मंजूर भी किया और मामले पर पुलिस की अति सक्रियता पर हैरत भी प्रकट किया। कोर्ट ने मामले को आम मामला भी बताया।सनद रहे कि महानगर के हेयर स्ट्रीट में बाजोरिया के कार्यालय के भवन में मरम्मत का काम चल रहा था। लेकिन कोलकाता नगर निगम द्वारा आरोप लगाया गया कि यहां अवैध तौर पर निर्माण का काम चल रहा है। प्रदेश भाजपा के महसचिव शिशिर बाजोरिया के खिलाफ स्थानीय थाने में केवल एफआईआर ही नहीं किया गया बरन उनकी गिरफ्तारी का वारंट भी जारी किया गया। बाजोरिया ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिये आवेदन किया था। बहरहाल उक्त मामले के बाद से राजनीति के गलियारे में कहा जा रहा है कि एक बार फिर साबित हो गया है कि पुलिस राज्य सरकार के हाथों के कठपुतली बन गई है। पुलिस के क्रियाकलाप पर सवाल उठ रहें हैं।

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