कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की एकल पीठ ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए तीन हजार 929 रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द शुरू करने का आदेश दिया है। उन्होंने आज प्राथमिक भर्ती से जुड़े एक मामले में यह निर्देश दिए। न्यायाधीश ने 2020 में प्रारंभिक भर्ती के बाद भी शेष पदों के लिए शीघ्र भर्ती प्रक्रिया का आदेश दिया। वहीं, सभी दस्तावेजों की जांच के बाद योग्य उम्मीदवारों को नौकरी देने का निर्देश दिया गया है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को है। उसी दिन माध्यमिक शिक्षा परिषद को यह भी बताना है कि कोर्ट के आदेश के बाद किसे नई नौकरी मिली है। उल्लेखनीय है कि पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली की एकल पीठ में हलफनामा देकर बताया गया था कि राज्य में फिलहाल तीन हजार 929 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इसी मामले में कोर्ट ने उक्त आदेश दिया है।

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