अस्वस्थ्यता के कारण जमानत भी स्वीकार

कोलकाता। रिश्वत मामले में अलीपुर कोर्ट ने आज पूर्व फुटबालर व कोच सुभाष भौमिक को तीन वर्ष के लिये जेल की सजा सुनाई। कोर्ट में जैसे ही उक्त सजा की सुनवाई हुई भौमिक अस्वस्थ्य हों गये और फिर उन्होंने कोर्ट से जमानत की याचिका स्वीकार करने के लिये आवेदन किया। अलीपुर कोर्ट ने आज ही एक लाख रुपये के व्यक्तिगत बाण्ड पर सुभाष भौमिक की जमानत की याचिका स्वीकार कर लिया। भौमिक ने 18 सितम्बर के मध्य ही निचली अदालत के निर्देश को चुनौती देते हुए कलकत्ता हाइ कोर्ट में आवेदन किया था। कोर्ट सूत्रों ने बताया कि वर्ष 2005 में सीबीआई द्वारा आबकारी विभाग के कर्मी के तौर पर भौमिक ने एक कंपनी से रिश्वत के तौर पर चार लाख रुपये की मांग की थी। लेकिन मामला देढ लाख में तय हो गया। तय तारीख को भौमिक को उक्त कंपनी के दफ्तर से देढ़ लाख रुपये लेना था। आरोप है कि जैसे ही भौमिक कंपनी का दफ्तर में गये सीबीआई ने उन्हें रुपये लेते हुए रंगे हाथ दबोचा था। 1960 से 1970 के दशक के तेजतर्रार फॉरवर्ड रहे भौमिक इससे पहले ईस्ट बंगाल को प्रशिक्षित कर चुके हैं। उनकी देखरेख में ईस्ट बंगाल ने 2003 में एशियन कप खिताब जीता था। साथ ही उसने भौमिक की देखरेख में लगातार दो बार आई-लीग खिताब भी अपने नाम किया था।

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