आज फिर होगी हाइकोर्ट में सुनवाई

फिरोेज आलम
कोलकाता। आज भी कलकत्ता हाइकोर्ट में राज्य के पंचायत चुनाव सम्बंधित मामले की सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में पंचायत चुनाव पर अनिश्चता बरकरार ही रही। लेकिन हाइकोर्ट में सुनवाई में उक्त मामले पर आज (गुरुवार) फिर सुनवाई होगी। यानी कोर्ट की स्थागितादेश का समय फिर एक दिन के लिये बढ़ गया। साफ कहें तो इस दिन कोर्ट ने फिर स्थागितादेश को ही बहाल रखा। आज भी न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार ने कोर्ट में दोनों पक्षों की बातो को सुना। तृणमूल की ओर से अधिवक्ता कल्याण बनर्जी व माकपा की ओर से विकास भट्टाचार्य ने सवाल किये। न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार ने दोनों पक्षों की बातो को ध्यान से सुना और फिर खुद ही सवाल करते हुए कहा कि, “अगर चुनाव आयोग ही चुनाव के उपर चले जाये तो फिर संशोधन कौन करेगा?” तृणमूल की ओर से अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने कहा कि चुनाव आचार संहिता के जारी होने के बाद कोर्ट चुनावी मामले में हस्तांक्षेप नहीं कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा उक्त तरह के कई निर्देश दिये गये हैं। अधिवक्ता कल्याण बनर्जी की बात पर न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार ने जवाब देते हुए साफ किया कि “ सुप्रीम कोर्ट व हाइकोर्ट की डिवीजन बेंच के निर्देश पर मामले की फौरी सुनवाई करनी होगी। इसलिये राजनीतिक पार्टियों को हलफनामा जमा नहीं करना होगा। क्योकि अब और समय नहीं बचा है। कानून के अनुसार सबकी बातों को सुनना होगा। ” न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार की बातो का जवाब देते हुए अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने कहा कि जिन्होंने आरोप लगाया है कि जो लोग नामांकन नहीं जमा दे सके हैं, वह लोग जो बीडीओ, एसडीओ कार्यालय नहीं जा सके, ऐसे लोगों ने क्या पुलिस में शिकायत की है,अगर ऐसा ही हुआ तो सवाल तो यह भी उठ रहा है कि फिर भाजपा किस स्तर पर नामांकन के मामले में दुसरे स्थान पर रही है?”
ज्ञात रहे कि न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार ने इससे पहले भी कोर्ट में दोनों पक्षों की बातो को सुना। न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार ने दोनों पक्षों की बातो को ध्यान से सुना और फिर निर्देश दिया था की बुधवार को उक्त मामले की सुनवाई सुबह के 10 बजे से होगी। लेकिन इस दिन भी कलकत्ता हाइकोर्ट में राज्य के पंचायत चुनाव सम्बंधित मामले की सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में पंचायत चुनाव पर अनिश्चता बरकरार ही रही। लेकिन हाइकोर्ट में सुनवाई में उक्त मामले पर आज (गुरुवार) फिर सुनवाई होगी।उल्लेखनीय है कि एकल पीठ द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर लगाई रोक के खिलाफ 13 अप्रैल को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में तृणमूल कांग्रेस ने याचिका दायर की थी। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए डिवीजन बेंच के न्यायाधीश विश्वनाथ समाद्दार और न्यायाधीश अरिंदम मुखर्जी ने स्पष्ट कर दिया कि वे इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मामले की सुनवाई एकल पीठ में ही होगी। डिवीजन बेंच ने यह भी कहा था कि मामले के महत्व को ध्यान में रखते हुए रोजाना सुनवाई करने की आवश्यकता है। आज दोपहर 2:00 बजे एकल पीठ में मामले की सुनवाई शुरू हुई। मामले की सुनवाई के दौरान तृणमूल कांग्रेस के अधिवक्ता ने कहा कि मामला स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि नामांकन भरने की समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है। अब तक नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी, इसलिए यह मामला स्वीकार योग्य नहीं है। इस पर न्यायाधीश सुब्रत तालुकदार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार वे सभी पक्षों की बात को सुनेंगे। वहीं दूसरी तरफ माकपा की तरफ से एक याचिका दायर की गई है, जिसमे राज्य के निवर्तमान चुनाव आयुक्त अमरेंद्र कुमार सिंह को अयोग्य घोषित कर नया आयुक्त नियुक्त किये जाने की अपील की गई है।

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