गेस्ट हाउस के मालिक को भी इडी ने किया तलब

कोलकाता। राज्य के चर्चित नारदा कांड मामले में सीबीआइ ने इकबाल अहमद को नोटिस भेजा है। मामले ऐसा पहली बार हुआ है जब मामले के आरोपियों में किन्ही को सीबीआइ ने नोटिस भेजा। अगामी 10 जून क मध्य ही इकबाल अहमद को उक्त नोटिस के तहत निजाम पैलेस में हाजिर होना होगा वरना सीबीआइ आगे की कार्रवाई करेगी। मिली जानकारी के अनुसार नारदा के वीडियो में देखा गया है कि इकबाल अहमद नारदा न्यूज पोर्टल के संपादक मैथ्यू सैमुअल को लेकर मतृणमूल के मंत्रियों व नेताो के पास गये हैं। इसके अलावा इकबाल अहमद को उक्त वीडियो फुटेज में फोन पर कई लोगों से रुपये के बारे में बात करते देका गया है। ऐसे में सीबीआइ ने इकबाल अहमद से मामले के तमाम तथ्यों की मांग भी की है।
यहीं नहीं मध्य कोलकाता के एक गेस्ट हाउस के मालिक बलराम गोस्वामी को इडी ने तलब किया है। नारदा स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम देने वाले मैथ्यू सैमुअल उक्त गेस्ट हाउस में ही ठहरे थें। सूत्रों की माने ते उक्त जगह मैथ्यू सैमुअल कितने दिन रहें , किन लोगों से मिले और क्या किया सहित तमाम जानकारियों इडी ने गेस्ट ङाउस के मालिक से मांगी है। साथ ही गोस्वामी को सोमवार को सीजीओ कम्पलेक्स में हाजिर भी होना होगा।
ज्ञात रहे कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई से नारदा न्यूज पोर्टल के संपादक मैथ्यू सैमुअल का बयान दर्ज करने को कहा। सैमुअल ने भी वह स्टिंग आपरेशन किया था जिसमें तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जैसे लग रहे लोग कथित रूप से धन लेते हुए दिख रहे थे।न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची ने सीबीआई से सैमुअल का बयान दर्ज करने के लिए कहते हुए जांच एजेंसी को पोर्टल के संपादक से वीडियो की वास्तविकता का प्रमाणपत्र लेने का निर्देश दिया। तृणमूल सांसद अपरूपा पोद्दार की उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बागची ने कहा कि साक्ष्य अधिनियम के तहत इलेक्ट्रानिक सबूतों पर विचार करने के लिए इस प्रमाणपत्र की जरूरत होती है।सीबीआई के वकील अशरफ अली ने अदालत से कहा कि उसने जांच के शुरूआती चरण में सैमुअल से पूछताछ की थी लेकिन वह उनकी बीमारी के कारण प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उनसे पूछताछ नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि इस मामले के मुख्य गवाह सैमुअल को सीबीआई ने उनसे पूछताछ के लिए सम्मन किया था लेकिन वह बीमारी के कारण एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थें।नारदा स्टिंग मामले में कंपनी के सीईओ मैथ्यू सैमुएल को भी समन भेजा गया था। सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के 12 सांसद व विधायकों और एक आईपीएस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

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