चिट फंड घोटाले मामले में हुए थें गिरफ्तार

कटक/कोलकाता। उड़ीसा उच्च न्यायालय ने रोज वैली ग्रुप चिटफंड घोटाले में कथित तौर पर शामिल होने के लिए गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को आज सशर्त जमानत दे दी।
उड़ीसा हाई कोर्ट ने उनके स्वास्थ्य को देखते हुए जमानत दी है। 3 जनवरी को टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय को रोज वैली चिट फंड घोटाले मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था।जमानत दिये जाने की शर्तों को अनुसार उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। साथ ही उन्हें कहा गया है कि वो जांच और इस मामले से जुड़े गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्हें जमानत के लिये 25 लाख रुपये का बॉन्ड भी भरना होगा। उनकी गरफ्तारी पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने पीएम मोदी पर आरोप लगाए थे कि वे नोटबंदी के बाद तृणमूल बंदी की नीति पर चल रहे हैं।रोज वैली चिट फंड घोटाले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद सुदीप बंद्योपाध्याय को सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें कटक के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
भुवनेश्वर और खुर्दा जिला सत्र अदालत में निर्दिष्ट सीबीआई अदालत ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। सीबीआई ने लोकसभा में तृणमूल के नेता बंदोपाध्याय को तीन जनवरी को गिरफ्तार किया था। सीबीआई, उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर इस घोटाले की जांच कर रही है। घोटाले में कथित रूप से शामिल होने के लिए सीबीआई ने तृणमूल के एक अन्य सांसद तापस पाल को भी गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने रोज वैली के अध्यक्ष गौतम कुंदू और तीन अन्य पर आरोप लगाया था कि उन्होंने देशभर में निवेशकों को 17,000 करोड़ रूपये की चपत लगाई है।

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