कोलकाता। भाजपा के नवान्न अभियान के दौरान पुलिस द्वारा हमले किये जाने के आरोपों के मद्देनजर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य के गृह सचिव से रिपोर्ट मांगी है। वहीं नवान्न अभियान के खिलाफ दायर किये गये एक मामला को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। उक्त मामला कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर किया गया था। मामले में कहा गया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग को अवरुद्ध कर इस तरह से अभियान नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस तर्क पर याचिकाकर्ता और वकील रामप्रसाद सरकार ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया। शीघ्र सुनवाई के लिए आवेदन भी दिया गया। हालांकि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने इसे खारिज कर दिया।

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