कोलकाता। राज्य के लोगों की जिस खबर पर निगाह थी आज उक्त खबर लोगों के सामने सार्वजनिक हो गई। साफ कहें तो दुर्गा पूजा कमेटियों को सरकारी अनुदान के मामले पर ममता सरकार सह पूजा कमेटियों को एक तरह से बड़ी राहत मिली है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को दुर्गापूजा कमेटियों को अनुदान देने की सशर्त अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव व न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। खंडपीठ ने इस बाबत छह दिशानिर्देश राज्य सरकार को दिए हैं और उनका पालन करने को कहा है। गौरतलब है कि दुर्गापूजा कमेटियों को वित्तीय अनुदान देने संबंधी ममता सरकार के फैसले के खिलाफ दायर की गई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई गत गुरुवार को पूरी हो गई थी और खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था।सुनवाई के समय राज्य के महाधिवक्ता सोमेंद्र नाथ मुखर्जी ने कोर्ट को बताया था कि पर्यटन, सांस्कृतिक धरोहर के विकास और जनता व पुलिस के बीच बेहतर तालमेल संबंधी व्यवस्थाएं विकसित करने के लिए दुर्गा पूजा समितियों को राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली राशि का इस्तेमाल होगा। इस पर कोर्ट ने पूछा था कि आप जो दावा कर रहे हैं, उसी काम के लिए दुर्गा पूजा समिति इन पैसा का इस्तेमाल करेंगी, यह सुनिश्चित करने का क्या रास्ता है? इसके जवाब में सोमेंद्र नाथ मुखर्जी ने बताया था कि खर्च का पूरा हिसाब और बिल वाउचर लिया जाएगा। जिन क्लबों को भी अनुदान दिया जाना है, वे बिल वाउचर देने पर सहमत हुए हैं। जो नहीं देंगे, उन्हें अनुदान भी नहीं दिया जाएगा।पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दुर्गा पूजा की तैयारियों को लेकर पूजा कमेटियों के साथ बैठक और दुर्गा पूजा की तैयारियों की समीक्षा की थी। उन्होंने कहा कि इस साल पूजा का आयोजन भव्य तरीके से किया जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस साल दुर्गा पूजा कमेटियों को 60 हजार रुपये अनुदान देने का ऐलान किया। पिछले साल यह 50 हजार रुपये था. इसमें 10 हजार रुपये का इजाफा किया गया है।

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