कोलकाता।  एक पुराने मामले में राज्य के पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी ने आज विधाननगर एमपी -एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया जहां से उन्हें जमानत मिल गई। उन्हें पुन: 19 नवंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया गया है।  बताया गया है कि वाममोर्चा के शासनकाल में एक गाड़ी चालक ने सुब्रत मुखर्जी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी।यह मामला पिछले कई वर्षों से चल रहा है। इस मामले में विशेष अदालत ने पांच अक्टूबर को मंत्री के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। उन्हें 16 नवंबर के पहले आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था। अदालत के निर्देश के अनुसार उन्होंने आत्मसमर्पण किया। इस बारे में मंत्री सुब्रत मुखर्जी का कहना है कि वह मामले के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं बल्कि उनके वकील को सब कुछ मालूम है। करीब 22 वर्ष पहले कोई मामला हुआ था। जिसने उनके खिलाफ मामला किया था वह जीवित है या नहीं, इस बारे में भी कुछ पता नहीं है। दुर्गापूजा बाद फिर अदालत में हाजिर होने को कहा गया है। उल्लेखनीय है कि नारद स्टिंगकांड में इस मंत्री का नाम जुड़ा था। कई माह पहले सुब्रत मुखर्जी, दो अन्य मंत्री एवं एक विधायक के घर पहुंचकर मामले के जांचकर्ताओं ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इसके खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद निजाम पैलेस पहुंच गई थी।

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