जाकिर अली
हुगली। यौन उत्पीड़न में चुंचुड़ा कोर्ट ने एक दम्पति को 20 साल की जेल की सजा सुनाई। चुंचुड़ा पॉक्सो कोर्ट की जज अरुंधति भट्टाचार्य चक्रवर्ती ने आज यह सजा सुनाई। बुधवार को जज ने दंपति को दोषी करार दिया था।आज सजा सुनाई गई। सजा सुनते ही उक्त दंपती फूट-फूट कर रोने लगे। दोनों ने झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगाया है। साथ ही मामले में कोर्ट ने दोनों को पांच हजार रुपये का जुर्माना और भुगतान न करने पर तीन महीने की अतिरिक्त जेल का भी आदेश दिया। चुंचुड़ा जिला न्यायालय के सरकारी वकील शंकर गंगोपाध्याय ने बताया कि घटना 11 फरवरी 2020 को बालागढ़ के बकुलिया धोबापाड़ा इलाके में हुई थी। तीसरी कक्षा का छात्रा गांव के स्कूल के सामने बैठकर मुढ़ी खा रही थी। स्कूल के बगल में प्रसेनजीत राय नाम का युवक रहता था। आरोप है कि प्रसेनजीत की पत्नी ने छात्रा को मांस खिलाने का लालच दिया और घर ले गई। उसके पति प्रसेनजीत ने घर में ही बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। साथ ही उसकी पत्नी ने इस अपराध में पति की मदद की। सरकारी वकील ने कहा कि यह घटना दुर्लभ है। उनके अनुसार महिलाएं इस तरह के अत्याचारों का विरोध करती नजर आती हैं। लेकिन इस मामले में पत्नी ने खुद बच्चे का यौन शोषण करने में पति की मदद की। इसके बाद प्रताड़ित छात्रा ने स्कूल जाकर शिक्षकों को घटना की जानकारी दी। मामले की स्कूल ने छात्रा के घर और बालागढ़ थाने को सूचना दी। उसी दिन बालागढ़ पुलिस ने प्रसेनजीत और उसकी पत्नी रुपा को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी वकील ने यह भी कहा कि प्रसेनजीत की पत्नी रुपा ने जेल में रहते हुए एक बेटे को जन्म दिया। उस मामले में कुल 13 लोगों की गवाही हुई है। दोनों पति-पत्नी को पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया था। दो लोगों पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायाधीश ने बिना वेतन के 2 महीने कारावास का भी आदेश दिया। इसके अलावा बच्ची पीड़िता को 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद भी दी गई है।

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •