मामले में ओसी सहित 11 पुलिस कर्मी निलम्बित
घटना की जांच में जुटी सीआईडी की टीम
मृतकों के आश्रितों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक मदद

नदिया/कोलकाता। एक बार फिर जहरीली शराब ने इस राज्य में कहर ने कहर ढाया है। अब नदिया जिले के कल्याणपुर संलग्न निश्चिंतपुर के निवासी कुल सात लोगों की मौत जहरीली शराब के सेवन से हुई बतायी जा रही है। जबकि शराब के सेवन से 19 लोगों की स्थिती गंभीर बताई जा रही है। मृतकों के नाम दुलाचरण महतो (40), भलोया महतो, बूटा महतो, सुनील महतो, काशीनाथ महतो, गौतम शर्मा व मुन्ना राय है। जहरीली शराब के शिकार लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। प्रभावित लोगों में तीन की वर्दवान के कालना महकमा अस्पताल व चार की मौत शांतिपुर में हुई है। घटना के बाद से इलाके में पुलिस की छापेमारी के कारण आरोपी व अवैध शराब बेचने वाले फरार हो गये है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दो दिवसिया जिला दौरे से पहले इस घटना ने व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिया है। मामले पर बात करने पर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाते हुए बताया कि निश्चिंतपुर व चौधरीपुर जैसे इलाको में अवैध शराब के जमकर बेचा जा रहा था। लोगों ने अनेक बार पुलिस व व्यवस्था से शिकायत की लेकन पुलिस मूक ही बनी रही। इधर मामले पर बात करते हुए राज्य के वित्तमंत्री अमित मित्रा ने कहा कि मामले संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने आबकारी के ओसी सहित कुल 11 पुलिस कर्मियों को निलम्बित कर दिया और मामले की जांच का प्रभार सीआईडी को दे दिया गया है। जबकि मृतकों के आश्रितों को दो-दो लाख रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान राज्य द्वारा किया गया है। वहीं घटना स्थल पर आईजी( दक्षिण बंगाल) नीरज कुमार सिंह व डीआईजी वास्तव वैद्य ने दौरा कर स्थिती का जायाजा लिया। मित्रा ने कहा कि खबर मिली है कि पडो़सी राज्य बिहार व झारखण्ड से शराब की खबर चोरी छिपे इस राज्य में की जा रही है। सीआईडी पूरे मामले की जांच कर रही है। बहरहाल जो भी हो लेकिन बता दे कि राज्य में वृहद जहरीली काण्ड दक्षिण चौबीस परगना जिले के संग्रामपुर में घटी बतायी जा रही है। उक्त घटना में संग्रामपुर में जहरीली शराब पीने से 172 लोगों की मौत के मामले में अलीपुर कोर्ट ने कई माह पहले ही मुख्य दोषी नूर इस्लाम फकीर उर्फ खोड़ा बादशाह समेत चार लोगों अाजीवन कारावास की सजा सुनायी थी। जबकि कोर्ट द्वारा खोड़ा बादशाह सहित चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा व 50-50 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का निर्देश भी दिया था। मामले में उस्ती थाने इलाका के 12 लोगो के खिलाफ सीआईडी ने चार्जशीट पेश किया था। बता दे कि मामले में 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दी गयी थी। इनमे 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिनमे चार लोगों को कोर्ट ने दोषी मानते हुए आज सजा का ऐलान किया। वर्ष 2011 में संग्रामपुर में जहरीली शराब पीने से 172 लोगों की मौत हो गयी थी। इसमें मुख्य आरोपी के रूप में खोड़ा बादशाह का नाम उभर कर सामने आया था. उस्ती थाना में कुल 11 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इनके खिलाफ गैरइरादतन हत्या, साजिश रचने के साथ राज्य आबकारी कानून के तहत ममला दर्ज किया गया था।इस मामले में त्वरित जांच करते हुए पुलिस ने 12 फरवरी, 2012 को चार्जशीट दाखिल की थी। मामला लगभग छह साल तक चला। कुल 56 लोगों की गवाही इस मामले में हुई थी। बहरहाल उक्त मामला राज्य सहित देश भर में काफी उछला था और मामले पर राज्य सरकार की भी काफी भद्द पीटी थी। मामले को लेकर सत्ताधारी सरकार पर विरोधियों ने जमकर आरोपों की झड़ी लगीयी थी और हमला भी बोला था।

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