पीड़िता के बच्चे को मारने का भी आरोप

कोलकाता/जलपाईगुड़ी। प्रेम की जाल में फंसाकर पहने दुष्कर्म व बाद में गर्भवती छात्रा को शादी का प्रस्ताव देकर तंत्र विद्या के माध्यम से बच्चे को गिराने की कोशिश करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 10 वर्ष की सजा सुनाई। शिकायतकर्ता के वकील प्रतीक लाल झा चक्रवर्ती ने कहा कि आज जलपाईगुड़ी अदालत के एडिशनल डिस्ट्रिक एंड सेशन जज, सेकेंड फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश राणा दत्त ने आरोपी विमल राय को 3 लाख रूपये जुर्माना के साथ 10 वर्ष की सजा सुनाई है। आरोपी के बड़े भाई यशोधर राय ने कहा कि अगर छात्रा अच्छा व्यवहार करती है तो विमल के साथ विवाह करवा दिया जाएगा। लेकिन उसके परिवार वालों ने उनलोगों के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज करवा दिया। विमल भूटान में काम करता था। कोर्ट में पेशी के लिए उसे बुलाया गया था। पहले तीन महीने की सजा भी हुई थी, लेकिन बाद में जमानत पर उसे छुड़ा लिया। भाई को फंसाने की साजिश की गयी है। वकील प्रतीक लाल झा चक्रवर्ती ने कहा कि घटना धुपगुड़ी थाना के अंर्तगत खुट्टीमारी इलाके की है। स्थानीय विमल राय ने 18 जनवरी 2004 को पड़ोस की नाबालिग छात्रा को सुनसान जगह पर ले जाकर दुष्कर्म किया था। उस समय छात्रा 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। कुछ दिन बाद ही वह गर्भवती हो गयी। विमल से छात्रा को अपने घर लाया। इसके बाद तंत्र-मंत्र के माध्यम से संतान को पेट में ही मारने की कोशिश की। लेकिन छात्रा ने विरोध करते हुए कहा कि अगर विवाह करना ही है तो संतान को मारना उचित नहीं है। बावजूद इसके विमल के नहीं मानने पर छात्रा वहां से फरार हो गयी। 10 अक्टूबर 2004 को छात्रा ने एक पुत्र संतान को जन्म दिया। इसके बाद जब छात्रा के परिवार वालों ने धुपगुड़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज करानी चाही तो पुलिस ने शिकायत लेने से इंकार कर दिया। कोई सहयोग नहीं पाकर परिवार वालों ने न्याय के लिए जलपाईगुड़ी कोर्ट में गुहार लगायी। 4 मई 2005 को कोर्ट में मामला दायर किया गया। अदालत के निर्देशानुसार 14 जून 2005 को धुपगुड़ी थाने को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया। इसके दो दिन बाद ही पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर लिया।

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •