कंपनी ने दिया 50 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति

कोलकाता। इस देश की विमान सेवाओं का हाल इसी से समझा जा सकता है कि विमान सेवा के बाधित होनें के कारण  एक निजी एयरलाइंस की लापरवाही से नवविवाहित जोड़े को हनीमून से वंचित होना पड़ा। करीब छह साल पहले नवविवाहित जोड़े का मालदीव में हनीमून मनाने का सपना धरा का धरा रह गया था। इसे लेकर राज्य उपभोक्ता फोरम ने इस दंपती को 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति देने का एयरलाइंस को आदेश दिया है।कोलकाता निवासी मृदुल पोद्दार व उनकी पत्नी ऋचा ने दिसंबर, 2010 में एक निजी एयरलाइंस में फ्लाइट का टिकट बुक कराया था। इसके साथ ऑनलाइन होटल के कमरे भी बुक करा लिए थे। लेकिन उनकी इस पूरी मेहनत पर तब पानी फिर गया जब 11 दिसंबर को एयरलाइंस में यात्रा के दौरान उनका बैग खो गया और उन्हें बेंगलुरु में रुकना पड़ा।बैग गायब होने के चक्कर में उनकी मालदीव की फ्लाइट मिस हो गई क्योंकि उनका पासपोर्ट उसी बैग में था। हालांकि काफी मशक्कत के बाद एयरलाइंस ने उनका बैग खोजकर उन्हें दिया, लेकिन तब तक मालदीव की फ्लाइट छूट चुकी थी और इसी के साथ उनका हनीमून प्लान भी अधूरा रह गया।इस संबंध में राज्य उपभोक्ता फोरम ने हाल में दिए अपने फैसले में एयरलाइंस की तमाम दलीलें खारिज करते हुए दंपती को 50 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति देने का आदेश दिया। इसके साथ ही फोरम ने दंपती को कोर्ट की 2000 रुपये की फीस का भुगतान करने का भी एयरलाइंस को निर्देश दिया। खैर देखना है कि उक्त मामला के बाद स्थिती किस कदर तक सुधरती है।

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