कोलकाता। भवानीपुर इलाके में दोहरे हत्याकांड के आरोपी की जमानत याचिका आज कलकत्ता हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। हत्याकांड के आरोपी सुबोध सिंह ने जमानत की याचिका लगाई थी जिसे न्यायमूर्ति जयमाल्य बागची और न्यायाधीश अजय कुमार गुप्त की खंडपीठ ने खारिज कर दी। उल्लेखनीय है कि गत छह जून को दक्षिण कोलकाता के हरिश मुखर्जी रोड में अशोक और अस्मिता नाम के गुजराती  दंपति की हत्या हुई थी। उन्हें गोली मारी गई थी जिसके बाद धारदार हथियार से कई वार कर मौत सुनिश्चित की गई थी। घटना के 87 दिन बाद अलीपुर अदालत में भवानीपुर थाने की ओर से चार्ज शीट दाखिल कराई गई थी। करीब 250 पन्नों की चार्जशीट में आरोपित के तौर पर दीपेश, सुबोध कुमार सिंह, विशाल वर्मा, जतिन महतो, रत्नाकर नाथ और संतोष कुमार आदि शामिल हैं। केवल एक लाख रुपये के लिए दंपति की हत्या कर दी गई थी। इसी मामले में सुबोध ने जमानत याचिका लगाई थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •