कोर्टे ने लगाया 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी
घटना में हुई थी शराब से 172 लोगों की मौत

रमेश राय
कोलकाता। दक्षिण चौबीस परगना जिले के संग्रामपुर में जहरीली शराब पीने से 172 लोगों की मौत के मामले में अलीपुर कोर्ट ने आज नूर इस्लाम फकीर उर्फ खोड़ा बादशाह समेत चार लोगों अाजीवन कारावास की सजा सुनायी है। अलीपुर की अदालत के छह नंबर कोर्ट में एडीजे पार्थसारथी चटर्जी ने आरोपियों को गुरुवार को दोषी करार दिया था। एडीजे श्री चटर्जी ने खोड़ा बादशाह सहित चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा व 50-50 हजार रुपये का जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया है। मामले में उस्ती थाने इलाका के 12 लोगो के खिलाफ सीआईडी ने चार्जशीट पेश किया था। साथ ही अन्य 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दी गयी थी। इनमे 10 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जिनमे चार लोगों को कोर्ट ने दोषी मानते हुए आज सजा का ऐलान किया। वर्ष 2011 में संग्रामपुर में जहरीली शराब पीने से 172 लोगों की मौत हो गयी थी। इसमें मुख्य आरोपी के रूप में खोड़ा बादशाह का नाम उभर कर सामने आया था. उस्ती थाना में कुल 11 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इनके खिलाफ गैरइरादतन हत्या, साजिश रचने के साथ राज्य आबकारी कानून के तहत ममला दर्ज किया गया था।इस मामले में त्वरित जांच करते हुए पुलिस ने 12 फरवरी, 2012 को चार्जशीट दाखिल कर दी। मामला लगभग छह साल तक चला। कुल 56 लोगों की गवाही इस मामले में हुई। बहरहाल उक्त मामला राज्य सहित देश भर में काफी उछला था और मामले पर राज्य सरकार की भी काफी भद्द पीटी थी। मामले को लेकर सत्ताधारी सरकार पर विरोधियों ने जमकर आरोपों की झड़ी लगीयी थी और हमला भी बोला था।

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