कहा,छह महीने के भीतर हो कर्मियों की नियुक्ति

कोलकाता। एक बार फिर कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया। कलकत्ता हाई कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य एवं न्यायाधीश अरिजीत बनर्जी की डिविजन बेंच ने एक अहम निर्देश दिये। उन्होंने आज राज्य सरकार को जेलों में रिक्त पड़े पदों पर 6 महीने के भीतर कर्मियों की नियुक्ति करने का निर्देश दिया है।

अधिवक्ता जितेश साह.

“मामले पर बात करने पर कलकत्ता हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता जितेश साह ने कहा कि वह भी कोर्ट के उक्त निर्देश का स्वागत करते हैं । जेलों में रिक्त पदों पर नियुक्ति से कानून व्यवस्था के काम में और ज्यादा सहुलियत होगी”

बता देना उचित होगा कि देश भर के जेलों में बढ़ते अपराधों के साथ कैदियों की भी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है लेकिन जेल के कर्मियों की संख्या कम हो रही है। ऐसे में 15 सितम्बर 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने देश के प्रत्येक हाईकोर्ट के प्रधान न्यायाधीशों को इस मामले का स्वत: संज्ञान लेकर जेलों में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति के लिए हस्तक्षेप करने को कहा था। जिसके परिप्रेक्ष्य में बिते 8 दिसम्बर 2017 को कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ज्योतिर्मय भट्टाचार्य ने मामला दर्ज किया था। इसके बाद गत 18 जून को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को जेलों में रिक्त पड़े पदों के ब्यौरे के साथ हलफनामा देने का निर्देश दिया। आज राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्त ने अदालत में उक्त हलफनामा पेश किया।हलफनामे के मुताबिक प्रेसिडेन्सी जेल में 78, दमदम सेंट्रल जेल में 106, अलीपुर जेल में 94 बर्दवान जेल में 9, दार्जिलिंग जेल में 10, बहरमपुर में 7, मेदिनीपुर में 70 तथा हावड़ा जेल में 5 पद रिक्त हैं। अतः रिक्त पदों की सूची देखने के बाद डिविजन बेंच ने अगले 06 महीनों के भीतर इन पदों पर नियुक्ति का निर्देश दिया। बहरहाल कलकत्ता हाई कोर्ट में यह चर्चा आम रही कि देखना है कि कब त उक्त जेलों के रिक्त पदों पर नियुक्ति होती है। या फिर कोर्ट को फिर से बड़ा कदम उठाना होगा। मामले पर बात करने पर कलकत्ता हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता जितेश साह ने कहा कि  वह भी कोर्ट के उक्त निर्देश का स्वागत करते हैं । जेलों में रिक्त पदों पर नियुक्ति से कानून व्यवस्था के काम में और ज्यादा सहुलियत होगी।

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