हुगली। बिते दिनों गिरफ्तार किये गए दो बाजपा नेताओं उपाध्यक्ष मनोज सिंह व विजय पाण्डेय को आज दोपहर पुलिस ने श्रीरामपुर महकमा अदालत में पेश किया। जहां कोर्ट ने उक्त लोगों को छह दिनों के लिये कोर्ट ने पुलिस हिरासत में रखने का निर्देश दिया है। कोर्ट सूत्रों ने बताया कि आदित्य बिड़ला जयश्री टेक्सटाइल्स लिमिटेड प्रबंधन की शिकायत पर इन दोनों भाजपा नेताओं के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 506, 109, 308 एवं 34 के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज कर इन्हें अदालत भेजा गया था| गत चार जून को आदित्य बिड़ला जयश्री टेक्सटाइल्स लिमिटेड के श्रमिक अपने निलंबित साथियों को काम पर वापस लेने की मांग के साथ हड़ताल पर चले गए थे। इस दौरान हड़ताल पर गए श्रमिकों का नेतृत्व पीएटीयूसी के हुगली जिला संयोजक विजय पाण्डेय ने किया था। हड़ताल के दौरान श्रमिक यूनियनों एवं प्रबंधन के बीच कई बैठकें हुई जो बेनतीजा रहीं, जिसके बाद आदित्य बिड़ला जयश्री टेक्सटाइल्स प्रबंधन ने 25 जून को कारखाने के गेट पर अनिश्चितकालीन कार्य स्थगन का नोटिस लगा दिया। इसके बाद 26 जून की रात श्रीरामपुर थाने की पुलिस ने श्रमिकों के आन्दोलन को नेतृत्व दे रहे विजय पाण्डेय एवं मनोज सिंह को गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी खबर फैलते ही श्रमिक भड़क गए एवं स्थानीय भाजपा नेताओं के साथ मिलकर बुधवार की सुबह नौ बजे से 10 बजे तक जीटी रोड पर पथावरोध किया एवं उसके बाद श्रीरामपुर थाने के सामने विरोध प्रदर्शन भी किया था| भाजपा के सांगठनिक जिले हुगली की उपाध्यक्ष एवं इस मामले में भाजपा नेताओं की वकील राधा भौमिक ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता विजय पाण्डेय एवं मनोज सिंह की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है| तृणमूल कांग्रेस के दबाव में आकर पुलिस ने इन दोनों भाजपा नेताओं को फंसाया है।
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