कोर्ट ने मांगी चुनाव आयोग से रिपोर्ट
16 अप्रैल तक चुनाव संबंधी प्रक्रिया ठण्डे बस्ते में

कोलकाता। राज्य सरकार को हाइकोर्ट का हथौड़ा लगा है। कलकत्ता हाइकोर्ट ने राज्य में होने वाले पंचायत चुनावों पर अस्थायी रोक लगा दी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को चुनाव संबंधी तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। कलकत्ता हाइकोर्ट ने राज्य में हो रहे पंचायत चुनाव पर 16 अप्रैल तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि वह कोर्ट के समक्ष तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करे। कोर्ट ने रिपोर्ट प्रस्तुत होने तक (16 अप्रैल) सारी चुनाव संबंधी प्रक्रियाओं पर कोर्ट ने रोक लगा दी है जिनमें नाम वापसी और स्क्रूटनी प्रक्रिया भी शामिल है। इससे पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा था जहां सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के पंचायत चुनाव में पर्चा भरने की अंतिम तारीख आगे बढ़ाने से इनकार करते हुए कहा था कि वह चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। आपको बता दें कि भाजपा ने 6 मार्च को कोर्ट से कहा था कि राज्य में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है क्योंकि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस बड़े पैमाने पर चुनावी हिंसा में लिप्त है और आगामी पंचायत चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवारों को पर्चा दाखिल नहीं करने दे रही है। भाजपा ने यह भी आरोप लगाया है कि राज्य चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त सहायक पंचायत चुनाव पंजीकरण अधिकारी बीजेपी उम्मीदवारों को पर्चा के फॉर्म देने से इनकार कर रहा है। प्रदेश भाजपा ने नामांकन पत्र ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की मांग की थी।भाजपा ने यह भी आरोप लगाया था कि पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त सहायक पंचायत चुनाव पंजीकरण अधिकारी बीजेपी उम्मीदवारों को पर्चा के फॉर्म देने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि भाजपा ने 6 मार्च को कोर्ट से कहा था कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है क्योंकि सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस बड़े पैमाने पर चुनावी हिंसा में लिप्त है। गुरुवार को सुनवाई के दौरान भाजपा के अधिवक्ताओं के साथ हाथापाई भी जज के सामने ही हुई। आरोप है कि हाईकोर्ट में कार्य बंद आंदोलन करने वाले अधिवक्ताओं ने भाजपा के अधिवक्ताओं के साथ हाथापाई की। भाजपा ने उन अधिवक्ताओं को तृणमूल समर्थक बताया था।

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