राज्य चुनाव आयोग के नये निर्देश से हडकंप

आयोग ने लिया तिथि बढ़ाने का आदेश वापस

कोलकाता। आखिरकर राज्य में पंचायत चुनाव में नामांकन दाखिल करने की तिथि बढ़ाने का आदेश वापस ले लेना पड़ा। ऐसे में आज किसी भी पार्टी के मनोनित प्रार्थी अपना नामांकन नहीं कर सके। साफ कहें तो राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख एक दिन बढ़ाने के अपने निर्देश को रद्द कर दिया है। पंचायत चुनाव के दौरान राज्यभर में हुई हिंसा के मद्देनजर नामांकन की तारीख 1 दिन आगे बढ़ाकर मंगलवार तक तय की गई थी। इस बावत राज्य चुनाव आयोग ने एक अधिसूचना सोमवार शाम जारी की थी जिसमें साफ किया गया था कि राज्यभर में उम्मीदवार मंगलवार को भी नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इसे लेकर राज्यभर में विपक्षी दलों ने राहत की सांस ली थी क्योंकि हजारों सीटों पर हिंसा की वजह से विपक्षी उम्मीदवार नामांकन दाखिल नहीं कर पाए हैं। मंगलवार को 11 बजे से नामांकन शुरू होता इसके पहले ही राज्य चुनाव आयोग ने नए सिरे से एक नई अधिसूचना जारी कर दी जिसमें नामांकन के लिए 1 दिन आगे बढ़ाई गई तारीख के निर्देश को रद्द कर दिया गया। आयोग की ओर से साफ किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में नामांकन की तारीख को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है इसीलिए इस निर्देश पर रोक लगाई गई। इससे संबंधित जानकारी राज्य के सभी जिला शासक वीडीओ और पुलिस अधीक्षक कार्यालयों में भेज दी गई है। इधर राज्य चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ विपक्ष ने जमकर हमला बोला है। भाजपा की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकार के दबाव में चुनाव आयुक्त ने फैसला लिया है। कांग्रेस और माकपा ने भी इसे सरकार के प्रति राज्य चुनाव आयुक्त की निष्ठा करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव के उम्मीदवारों के लिए नामांकन की अवधि को एक दिन बढ़ा दिया था। इसके तहत हर जिले में 10 अप्रैल को बीडीओ एवं एसडीओ कार्यालयों में सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक उम्मीदवार नामांकन कर सकते थेे। पहले से तय तिथि के अनुसार 9 अप्रैल नामांकन का अंतिम दिन था। राज्य मुख्य चुनाव आयुक्त एके सिंह ने सोमवार रात को नामांकन की अवधि बढ़ाने का आदेश जारी किया था। आदेश में बताया गया था कि विभिन्न दलों एवं उम्मीदवारों की शिकायत तथा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद नामांकन अवधि बढ़ाई गई थी।
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