रिवेंज पॉर्न मामले में दोषी साबित 

पूर्व मिदनापुर/कोलकाता। रिवेंज पॉर्न के दोषी बीटेक तृतीय वर्ष के छात्र अनिमेस बक्शी को कोर्ट ने पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। पूर्व मिदनापुर जिले के तामलुक में एक कोर्ट ने मामले के दोषी को पांच साल की कैद और नौ हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। पांसकुड़ा के इस युवक ने इंटरनेट पर मिली एक लड़की की आपत्तिजनक तस्वीरें और विडियोज सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थीं। इस मामले में देश की न्याय व्यवस्था के सबसे तेज फैसलों में से एक में तीसरे न्यायिक मैजिस्ट्रेट गौतम कुमार नाग ने राज्य से लड़की को रेप विक्टिम की तरह ट्रीट करते हुए उसी आधार पर मुआवजा देने की बात कही थी।अधिवक्ता बी. चटर्जी ने बताया कि शिकायत दर्ज कराने के बाद 21 जुलाई 2017 को दोषी अनिमेस बक्शी को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने कहा, ‘जब सीआईडी ने जांच शुरू की तो मुझे विशेष सरकारी अभियोजक नियुक्त किया गया। लड़की दोषी युवक को तीन साल से जानती थी और इसी बीच दोषी ने उसका भरोसा जीत लिया था। लड़की से शादी का वादा कर युवक ने उसकी निजी तस्वीरें और विडियो मांग लिए।’ चटर्जी ने बताया, ‘बाद में युवक ने शारीरिक संबंध बनाने को कहा और धमकी दी के अगर लड़की ने ऐसा नहीं किया तो उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर डाल दी जाएंगी। जब लड़की ने फिर भी इंकार किया तो दोषी ने उसकी तस्वीरें और विडियो इंटरनेट पर अपलोड कर दिए।’बी.चटर्जी ने कहा, ‘मैंने कोर्ट को बताया कि यह रिवेंज पॉर्न का मामला है और जितनी बार भी उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर किसी ने क्लिक की हैं, उतनी बार उसने मानसिक और वर्चुअल रेप झेला है।’ सीआईडी ने 42 दिन बाद दोषी की चार्जशीट फाइल कर दी और 50 दिन बाद उस पर धाराएं तय हो गईं। बाकी प्रक्रिया भी 60 दिन में पूरी कर ली गई। चटर्जी ने बताया कि इस घटना के बाद टूट चुकी लड़की ने हिम्मत जुटाई और आखिरी तक लड़ी। उन्होंने कहा, ‘दो दिन तक कड़ी पूछताछ का सामना करते हुए उसने ईमानदारी से सारे जवाब और साक्ष्य दिए। इसके बाद ही यह फैसला लेना कोर्ट के लिए आसान हो सका।’
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