कोलकाता। ramesh advनैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) ने कोलकाता की खराब एयर क्वालिटी पर संज्ञान लेते हुए सरकार से शहर में नॉन-बीएस4 वीइकल्स की अनियंत्रित एंट्री पर कार्रवाई करने को कहा है। एनजीटी ने इसके साथ ही पुराने आदेशों का अनुपालन करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार भी लगाई। एनजीटी ने ऐक्टिविस्ट सुभाष दत्ता द्वारा फाइल केस पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। केस की अगली सुनवाई 6 मार्च को होगी। जस्टिस एस पी वांगडी की अगुवाई में केस की सुनवाई कर रही बेंच ने राज्य सरकार को सेंट्रल पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (सीपीसीबी), नैशनल इन्वाइनरमेंट इंजिनियरिंग इंस्टीट्यूट और पश्चिम बंगाल पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के विशेषज्ञों को मिलाकर एक समिति बनाने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने फटकार लगाने के साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि समिति अपनी रिपोर्ट में यह भी सरकार द्वारा असहयोग का भी जिक्र करे। परिवहन, पर्यावरण और डब्लूबीपीसीबी विभाग अनसुलझे मामलों पर अलग-अलग ऐफिडेविट प्रस्तुत करे। इसके साथ ही एनजीटी ने यह भी स्पष्ट किया कि शहर में आने वाले सभी नॉन-बीएस4 वीइकल्स में उत्सर्जन लेवल का स्टिकर लगा हो और उन्हें शहर में केवल 7 दिनों तक ही चलने की छूट मिले।

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