कोर्ट ने किया आरोपी को मामले से बरी 

कोलकाता। वकील भी अपने मुवक्किल की बेगुनाही चार साल साबित नहीं कर पाए। लेकिन सीसीटीवी फुटेज ने मामले के आरोपी को बेगुनाह साबित कर दिया। महानगर कोलकाता के एक बिजनसमैन को उनके वर्कप्लेस पर लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से बलात्कार के मामले से बरी कर दिया गया है। सुभोमय कपासी नाम के व्यापारी पर उनकी फैक्ट्री में काम करने वाली महिला कर्मचारी ने बलात्कार का आरोप लगाया था।मामला 2013 में दर्ज हुआ जिसके बाद सुभोमय को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए मशक्कत करने के बाद भी राहत नहीं मिल रही थी और न ही उनके वकील पर्याप्त सबूत जुटा पा रहे थे। आखिरकार जब फैक्ट्री के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को कोर्ट में पुलिस के हवाले से पेश किया गया तब जाकर सियालदाह कोर्ट ने उन्हें आरोपमुक्त किया। खबर के मुताबिक 2005 से एक महिला सुभोमय की कोलकाता के तोपशिया स्थित फैक्ट्री में क्लर्क के रूप में कार्यरत थी लेकिन महिला ने सुभोमय पर आरोप लगाते हुए कहा कि शुरुआत से सुभोमय का व्यवहार उनके प्रति उचित नहीं था। मालिक उन्हें घूरते थे और गलत तरीके से छूने की कोशिश करते थे। अप्रैल 2013 में महिला ने इसी वजह से नौकरी छोड़ दी थी। इसके बाद महिला ने सुभोमय को दुर्गा पूजा के दौरान विश किया जिस पर रिप्लाई करते हुए सुभोमय ने महिला को दोबारा फैक्ट्री जॉइन करने का ऑफर दिया। आर्थिक कारणों से वह मान गई लेकिन महिला ने आरोप लगाया कि 23 नवंबर को शाम 6 बजे के करीब सुभोमय ने उसे कॉल किया और उसके साथ बलात्कार किया। इस मामले में महिला ने एक महीने बाद शिकायत दर्ज कराई। जब पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पाया कि 23 नवंबर को आरोपी उस फैक्ट्री में उपस्थित नहीं थे। वह बरुईपुर इलाके स्थित दूसरी फैक्ट्री में गए थे और बाद में रेस्तरां गए। पुलिस ने 14 लोगों के बयान लिए लेकिन यह पर्याप्त नहीं था। इसके बाद जांचकर्ताओं ने उस दिन की सीसीटीवी फुटेज निकाली जिसमें सुभोमय उस वक्त दूसरी फैक्ट्री में दिखाई दिए। कोर्ट में फुटेज देखते ही जज ने उन्हें आरोप मुक्त कर दिया। खैर कहा जाता है न देर आयद लेकिन दुरुस्त आयद।
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