कोलकाता। बंगाल पुलिस पर सीबीआइ ने सारधा मामले की जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने अदालत में अपील कर कहा है कि राज्य बंगाल उसके साथ मामले से जुड़ी कोई जानकारी साझा नहीं कर रही है।इस बाबत भेजे गए कई पत्रों का उसने जवाब नहीं दिया है। सीबीआइ ने अपील के साथ उन लंबित पत्रों की प्रतियां भी संलग्न की है। सीबीआइ ने मामले की जांच में बाधा पहुंचाए जाने की आशंका भी जताई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही सीबीआइ ने अरबों रुपये के इस चिटफंड घोटाले की जांच शुरू की थी।कोलकाता पुलिस की तरफ से एक सीबीआइ अधिकारी को पूछताछ के लिए स्थानीय थाने में तलब किए जाने के बाद ही सीबीआइ ने राज्य पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हुए यह अपील की है। गत 15 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर कहा था कि सीबीआइ के अधिकारियों को सुनवाई की अगली तारीख तक राज्य पुलिस नहीं बुला सकती है।सूत्रों के मुताबिक सीबीआइ को शक है कि विधाननगर पुलिस के तत्कालीन शीर्ष पुलिस अधिकारी और बंगाल पुलिस के कुछ शीर्ष पुलिसकर्मियों ने सारधा चिटफंड घोटाले की जांच में एक संदिग्ध भूमिका निभाई है। केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा तलब किए गए एक वरिष्ठ आइपीएस अधिकारी वर्तमान में कोलकाता पुलिस में तैनात हैं।
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