हर एक को तीन-तीन लाख का मुआवजा भी
मुआवजा नहीं देने पर दो साल की अतिरिक्त जेल

कोलकाता।अलीपुर कोर्ट ने खादिम के पार्थ प्रतिम रॉय वर्मन अपहरण के मामले में आज आठो दोषियों को उम्रकैद की सजा का निर्देश दिया।कोर्ट ने शुक्रवार को तीन पाकिस्तानी नागरिकों समेत आठ लोगों को जूता कंपनी खादिम के मालिक पार्थ रॉय बर्मन का 16 साल पहले अपहरण करने के मामले में दोषी करार दिया था। मिजानुर रहमान, मुजम्मल शेख, नईम, नूर मोहम्मद, दिलशाद उर्फ खालिद महमूद, अख्तर, अरशद और जमाल मुल्ला उर्फ उमर हैं को उम्रकैद की सजी सुनाई गई है। मामले के लिए पांच दोषी पहले ही उम्रकैद की सजा काट रहे हैं जो पाकिस्तीन है। अलीपुर कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अरुण किरण बनर्जी ने अपने फैसने में यह भी निर्देश दिया उक्त आठो दोषियों को दो-दो लाख रुपये का जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना नही देने पर पर इन्हें अतिरिक्त तीन वर्ष की और जेल होगी। उक्त आठ आरोपियों पर सुरक्षा कारणों से अलीपुर सुधार गृह में मुकदमा चला। सरकारी वकील नब कुमार घोष ने बताया कि इन आठ में से अरशद, दिलशाद और नईम पाकिस्तानी नागरिक हैं। जूता कारोबारी को दक्षिण-पूर्व कोलकाता के तिलजले इलाके में सीएन रॉय मार्ग से 2001 में अगवा किया गया था। कथित फिरौती के भुगतान के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान कुल 68 गवाहों से पूछताछ की गयी। घटना तब घटी जब पार्थ प्रतिम रॉय बर्मन तिलजाला स्थित घर से लेदर कॉम्प्लेक्स जा रहें थे। अपहर्ताओं ने उन्हें अगवा कर मारुति वैन में उठा लिया था। बाद में पार्थ प्रतिम रॉय बर्मन के रिहाई के लिए 20 करोड़ रुपये की मांग अपहर्ताओं ने की थी। कहा जाता है कि बाद में मामला 5 करोड़ रुपये में तय हुआ औऱ इतने रुपये देने पर की अपहर्ताओं ने खादीम के मालिक को छोड़ा। पुलिस द्वारा घटना की जांच शुरू हुई और इसके बाद में सीआईडी को मामले की जांच की कमान दी गई। सीआईडी ने घटना में शामिल आठ आरोपियो को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार लोगों में तीन लोग अर्शद उर्फ असलम, दिलसाद उर्फ मोहम्मद ईशा और तारिक महमूद उर्फ नईम पाकिस्तानी नागरिक हैं। ज्ञात हो कि गिरफ्तार किये गये लोगों में आफताब अंसारी और पांच अन्य शामिल थे। उक्त लोगों को उम्र कैद मिली हुई थी। बाद में, सीआईडी ने जांच के लिए आठ और लोगों को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ प्रक्रिया फिर से शुरू हुई। लेकिन विभिन्न कारणों में देरी की वजह से, सुप्रीम कोर्ट ने मामले का त्वरित निपटारे का आदेश दिया।

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