शनिवार को होगा सजा का ऐलान

Khadim kand

पार्थ प्रतिम रॉय वर्मन

कोलकाता। आखिरकर देढ़ दशक यानी 16 साल बाद अलीपुर कोर्ट ने खादिम के पार्थ प्रतिम रॉय वर्मन अपहरण के मामले में आज आठ आरोपियों को दोषी करार दिया। अलीपुर कोर्ट के द्वितीय अतिरिक्त जिला व दायरा जज अरुण किरण बांदोपाध्याय ने उक्त निर्देश दिया। कोर्ट द्वारा जलाउद्दीन मोल्ला, मुजम्मल शेख,  दिलसाद उर्फ मोहम्मद ईशा, तारिक महमूद उर्फ नईम,नूर महमूद,अर्शद उर्फ असलम,अख्तर उर्फ पहलवान व मिजनूर रहमानको मामले में दोषी करार दिया गया है। इससे पहले 30 नवंबर को फैसले का निर्देश आने वाला था। लेकिन उक्त दिन कोर्ट ने कहा कि उक्त मामले पर फैसला 8 दिसंबर को आएगा। कोर्ट आज आठो दोषियों के खिलाफ सजा का ऐलान करेगी। खादीम के मालिक पार्थ प्रतिम रॉय बर्मन का 25 जुलाई 2001 मे अपहरण कर लिया गया था। घटना तब घटी जब वह तिलजाला स्थित घर से लेदर कॉम्प्लेक्स जा रहें थे। अपहर्ताओं ने उन्हें अगवा कर मारुति वैन में उठा लिया था। बाद में पार्थ प्रतिम रॉय बर्मन के रिहाई के लिए 20 करोड़ रुपये की मांग अपहर्ताओं ने की थी। कहा जाता है कि बाद में मामला  5 करोड़ रुपये में तय हुआ औऱ इतने रुपये देने पर की अपहर्ताओं ने खादीम के मालिक को छोड़ा। पुलिस द्वारा घटना की जांच शुरू हुई और इसके बाद में सीआईडी को मामले की जांच की कमान दी गई। सीआईडी ने घटना में शामिल आठ आरोपियो को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार लोगों में तीन लोग अर्शद उर्फ असलम, दिलसाद उर्फ मोहम्मद ईशा और तारिक महमूद उर्फ नईम पाकिस्तानी नागरिक हैं। ज्ञात हो कि गिरफ्तार किये गये लोगों में आफताब अंसारी और पांच अन्य शामिल थे। उक्त लोगों को उम्र कैद मिली हुई थी। बाद में, सीआईडी ने जांच के लिए आठ और लोगों को गिरफ्तार किया। उनके खिलाफ प्रक्रिया फिर से शुरू हुई। लेकिन विभिन्न कारणों में देरी की वजह से, सुप्रीम कोर्ट ने मामले का त्वरित निपटारे का आदेश दिया।

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