मुकुल राय का फोन टेप करने का मामला

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए नेता और पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री मुकुल राय की पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ फोन टेप करवाने के मामले पर सुनवाई के मामले में आज पश्चिम बंगाल सरकार और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) ने दिल्ली हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपी। स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुकुल राय का फोन टेप नहीं किया जा रहा है। इस मामले की सुनवाई कर रहे जज विभू बाखरु आज छुट्टी पर थे जिसकी वजह से सुनवाई टल गई। पिछले 20 नवंबर को हाईकोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट ने पूछा था कि आप ये बताएं कि याचिकाकर्ता के फोन टेप हो रहे हैं कि नहीं।अपनी याचिका में मुकुल राय ने कहा है कि पिछले कुछ महीने से कोलकाता और दिल्ली में उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। याचिका में कहा गया है कि अगर दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों एमटीएनएल और वोडाफोन को केंद्र या राज्य सरकार से उनका फोन टेप करने संबंधी कोई आदेश मिला हो तो वो कोर्ट में पेश करें।मुकुल राय की तरफ से वकील दुष्यंत सिंह ने कहा पश्चिम बंगाल में वैसे नेता जिनका संबंध सत्ताधारी दल से नहीं जिन्हें अपने फोन टेप कराये जाने की आशंका है। याचिका में हाल ही में केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो के उस बयान का भी जिक्र किया गया है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उनके फोन राज्य सरकार टेप करवा रही है।
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