आधार मामले पर की गई थी याचिका दायर

कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस की विधायक महुआ मोईत्रा की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने आधार को मोबाइल नंबर से लिंक करने के खिलाफ सुनवाई से इंकार कर दिया है। न्यायधीश एके सिकरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने मोईत्रा से कहा कि वे आधार मामले की सुनवाई करने वाले संविधान बेंच के समक्ष एक पक्षकार बनें।आपको बता दें कि पिछले 30 अक्टूबर को पश्चिम बंगाल की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इसमें पक्षकार बनना चाहिए। जब संसद से कानून पास किया गया है तब राज्य उसके खिलाफ याचिका कैसे दायर कर सकती है।तब पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि वे याचिका में संशोधन कर दायर करेंगे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में सुधार कर दायर करने की अनुमति दे दी। उसके बाद ममता बनर्जी की पार्टी के विधायक महुआ मोईत्रा ने सुप्रीम कोर्ट में व्यक्तिगत रुप से अर्जी दायर की थी।बहरहाल आधार मामले पर कोर्ट केन्द्र व राज्य सरकार व सम्बंधितों को आईना जरुर दिखा रही है।

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