दुकानदारों को दी गई चेतावनी

कोलकाता। राज्य में अब स्कूलों के आस-पास तंबाकू बेचना दुकानदार को महंगा पड़ेगा। सोमवार को सभी दुकानदारों को चेतावनी दे दी है कि वह अगर स्कूल के 100 गज की दूरी पर तंबाकू बेचते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। कोलकाता में कुछ प्रतिष्ठित स्कूलों और कॉलेजों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों को बेचा जा रहा है। इससे सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) का उल्लंघन हो रहा है। पिछले महीने एक गैर सरकारी संगठन संबंध हेल्थ फाउंडेशन ने इस पर एक अध्ययन कराया। इस रिपोर्ट को आधार बनाकर अब तंबाकू उत्पादों की बिक्री स्कूलों के पास प्रतिबंधित कर दिया गया है। संस्था ने शहर के 25 शैक्षणिक संस्थानों (21 स्कूलों और चार कॉलेजों) का सर्वे किया था। इसमें संस्था ने 17 शैक्षणिक संस्थानों (68 प्रतिशत) के आसपास ऐसी दुकानें पाईं। यह अध्ययन सीओटीपीए के अनुपालन का आकलन करने के लिए अध्ययन किया गया था। केंद्र ने सार्वजनिक स्थानों (सेक्शन चार) पर ध्रुमपान निषेध और किसी शैक्षणिक संस्थान (सेक्शन छह) के 100 गज के दायरे या 18 साल की उम्र से कम किसी व्यक्ति को सिगरेट अथवा तंबाकू उत्पाद की बिक्री रोकने के उद्देश्य से वर्ष 2003 में सीओटीपीए बनाया था। अध्ययन में सामने आया कि 17 शैक्षिणिक संस्थानों में से 47 प्रतिशत संस्थानों के 16 से 25 गज के दायरे के अंदर ही तंबाकू उत्पादों की बिक्री हो रही थी। इसमें बताया गया है कि शेष 53 प्रतिशत संस्थानों में 100 गज से कम दूरी के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री हो रही थी। जिसे छात्र आसानी से खरीद सकते हैं। अध्ययन में सामने आया है कि सर्वेक्षण में शामिल किसी भी संस्थान ने अपने परिसर के बाहर तंबाकू निषेध अनिवार्यता का बोर्ड नहीं लगा रखा है जो सीओटीपीए की धारा चार और छह के अन्तर्गत आवश्यक है।

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