बंगाल की युवती से दोनों ने किया था रेप

कोलकाता/मुजफ्फरपुर। बंगाल की युवती के साथ दुष्कर्म के मामले में बुधवार को अपर समाहर्ता (एडीएम) का चालक और समाहरणालय के एक कर्मचारी को दोषी करार दिया। यह निर्देश बिहार में मुजफ्फरपुर की एक कोर्ट ने दिया।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) जनार्दन त्रिपाठी ने बंगाल की एक युवती के साथ समाहरणालय परिसर में दुष्कर्म के मामले में  एडीएम का चालक जितेन्द्र और कर्मचारी निकू को पास्को एक्ट के तहत दोषी करार दिया। कोर्ट ने इस बिंदु पर सजा सुनाने की तिथि 12 सितम्बर तय की है।मामले के मुताबिक जनवरी 2015 को मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर एक युवती ट्रेन से उतरी थी और समाहरणालय के पीछे एक होटल में खाना खाने गई तभी जितेन्द्र और निकू उसे बहला कर समाहरणालय परिसर ले गया। इसके बाद दोनों ने युवती के साथ दुष्कर्म किया था। युवती के बयान पर नगर थाना में दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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