कोर्ट ने कहा, निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माने

कोलकाता। एक ट्वीट कर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जीने निजता के अधिकार पर उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। ममता बनर्जी ने एक ट्वीट किया, ‘माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा निजता के अधिकार को एक मौलिक अधिकार घोषित किये जाने के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं।’  यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जिससे सभी भारतीयों का जीवन प्रभावित होगा। उच्चतम न्यायालय ने सर्वसम्मति से घोषणा की कि संविधान के तहत निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना जाए। गौरतलब है कि एक बेहद अहम फैसले के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने निजता के अधिकार, यानी राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकारों, यानी फन्डामेंटल राइट्स का हिस्सा करार दिया है। नौ जजों की संविधान पीठ ने 1954 और 1962 में दिए गए फैसलों को पलटते हुए कहा कि राइट टू प्राइवेसी मौलिक अधिकारों के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार का ही हिस्सा है. राइट टू प्राइवेसी संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आती है। अब  लोगों की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी। हालांकि आधार को योजनाओं से जोड़ने पर सुनवाई आधार बेंच करेगी. इसमें 5 जज होंगे।

बता दे कि पश्चिम बंगाल सरकार में कैबिनेट मंत्री और जमियत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं। बुधवार को तीन तलाक के फैसले को सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने असंवैधानिक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार को मुस्लिमों के निजी कानून में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कोर्ट के फैसले के एक दिन बाद कोलकाता में मीडियो से कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट का फैसला असंवैधानिक है और इसे मामने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। हमारी केंद्रीय कमेटी तीन तलाक के मुद्दे पर दिल्ली में मीटिंग करेगी। जिसपर तीन तलाक पर दिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एक्शन लिया जाएगा।’ सिद्दीकुल्लाह चौधरी राज्य के मास एजुकेशन एक्सटेंशन व लाइब्रेरी सर्विस (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री हैं। साथ ही संसदीय कार्य मामलों में ममता बनर्जी की कैबिनेट में भी शामिल हैं। चौधरी ने आरोप लगाया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस्लाम और इसकी परंपराओं के साथ अन्य चीजों को जाने बिना तीन तलाक पर फैसला दिया है।

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