कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगल केमिकल के मालिकाना हक वाली हिस्सेदारी की बिक्री पर अंतरिम रोक लगा दी है। बंगाल केमिकल श्रमिक कर्मचारी यूनियन ने कंपनी के मेजरिटी स्टेक बेचने के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने मामले में ऐफिडेविट फाइल करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई अगस्त महीने में होगी। बंगाल केमिकल ऐंड फार्मासूटिकल लि. (बीसीपीएल) को पहले बंगाल केमिकल ऐंड फार्मासूटिकल वर्क्स लि. (बीसीपीडब्ल्यू) के नाम से जाना जाता था। साल 2016 में इसकी स्ट्रैटिजिक सेल का फैसला हुआ। साल 1901 में प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा स्थापित यह देश की पहली फार्मासूटिकल कंपनी है जो नैपथलीन बॉल और फिनाइल जैसे प्रॉडक्ट्स बनाती है। पिछले छह दशक से घाटे में चल रही इस कंपनी ने पिछले वित्त वर्ष 2016-17 में 4 करोड़ का मुनाफा कमाया। केंद्रीय रसायन एवं ऊर्वरक मंत्री ने राज्य सभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा था कि बीसीपीएल की स्ट्रैटिजिक सेल का फैसला किया गया है। इसके तहत कर्मचारियों को वीआरएस देने समेत अन्य जिम्मेदारियां पूरा करने के लिए कंपनी की जमीन का बड़ा हिस्सा बेचने का फैसला हुआ था।

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •