उच्चतम न्यायालय ने जारी किया नोटिस

कोलकाता। उच्चतम न्यायालय ने  23 सप्ताह की गर्भवती एक महिला की याचिका पर केन्द्र और पश्चिम बंगाल सरकार से जवाब मांगा।इस महिला ने अपनी याचिका में गंभीर दिक्कतों के कारण अपने भ्रूण के गर्भपात का अनुरोध किया है।न्यायमूर्ती डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ती एस के कौल की अवकाशपीठ ने महिला की याचिका पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया। इस याचिका में गर्भपात संबंधी कानून के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी।

पीठ ने कहा कि इस मामले की अत्यावश्यकता को देखते हुए और चूंकि याचिकाकर्ताओं ने महिला और उसके भ्रूण के स्वास्थ्य की स्थिति जानने के लिए कोलकाता के एक सरकारी अस्पताल के डाक्टरों के एक पैनल से मिलने का समय लिया है, हम इस मामले को 23 जून 2017 को सुनने के लिए रखने हेतु उचित मानते हैं।महिला और याचिका दायर करने वाले उसके पति की ओर से पेश अधिवक्ता स्नेहा मुखर्जी ने कहा कि वह इस आधार पर अपने 23 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराना चाहती है कि वह गंभीर दिक्कतों से ग्रस्त है जो मां के स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है।

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