हुगली ।चुचुड़ा कोर्ट द्वारा बलात्कार और हत्या मामले में दो युवक को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है |  चुचुड़ा कोर्ट के तृतीय अतरिक्त सत्र-न्यायधीश मानस बसु ने अपराधियों को उक्त सजा के निर्देश दिया है।   उन्होंने पुलिस व डॉक्टर सहित 20 लोगों के साक्ष्य के आधार पर यह सजा सुनायी . यह जानकारी सरकारी वकील विद्युत् राय चौधरी ने दी . उन्होंने बताया कि घटना हरिपाल थाना इलाके की बासुरी गाँव की है . वहां बाउरी परिवार के एक 13 साल की बच्ची के साथ 24 अप्रैल 2014  को बलात्कार और हत्या की घटना हुई थी . घटना स्थल के पास से दो युवकों को भागते हुए लोगों ने देखा था . यह दो युवक थे , उसी गाँव के गौतम लोहार और भोमुल . पुलिस उन्हें इसी मामले में गिरफ्तार किया था , तभी से दोनों जेल में थे . साक्ष्य का काम पूरा हो जाने पर  यह सजा सुनायी .

.उन्होंने बताया कि हत्या के पहले दिन बच्ची  रात में जब अपने आँगन में अपने परिवार के लोगों के साथ सो रही थी . तब भोमुल बच्ची का पैर पकड़ कर खीचने पर वह डर कर जग गयी थी . उसके साथ उसके परिजन भी जग गए और भोमुल को पकड़ लिया . उसके माफ़ी मागने पर उसे छोड़ दिया गया था. दुसरे दिन इस तरह की घटना हुई और उसे और उसके साथी को  लोगों ने घटना स्थल से भागते देखा गया था. बच्ची के बड़ी माँ के शिकायत पर आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिए और जेल भेज दिया . बच्ची उस दोपहर का भोजन करने स्नान करने स्थानीय गोबरा पुकुर में गयी थी. काफी देर तक नहीं लौट आने पर उसके परिजन उसे ढूढने निकले और एक बगीचे में नग-धरंग अवस्था में मृत पाए थे. कोर्ट ने भारतीय दण्ड विधि के  ३५४ ए धारा के तहत तीन साल की सजा और 302 धारा के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनायी .इसके साथ ही १० हजार रुपये का जुर्माना किया . यह रकम न चुकाने पर अतरिक्त दो महीने का जेल का आदेश दिया है .

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