अब पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्रों में तंबाकू पर ध्रुमपान पर प्रतिबंध

कोलकाता। बिहार में शराब बंदी के बाद अब बंगाल में तंबाकू पार गाज गिरी है।  पश्चिम बंगाल सरकार ने दार्जिंलिंग में सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने के साथ ही नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचे जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा करते पाए जाने पर 200 रुपये का जुर्माना भी लगाने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि प्रशासन ने स्वतंत्रता दिवस से इस कार्य पर अमल करना शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी ने बताया कि पहाड़ी क्षेत्रों में लागू सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम सीओटीपीए के तहत ये बैन लगाया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीने पर पहले से प्रतिबंध था लेकिन उस पर सही से अमल नहीं किया गया था। अब स्वास्थ्य विभाग से निर्देश मिलने के बाद जिले में मंगलवार से ही बैन पर अमल किया जा रहा है। बैन में बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए डीएम ने कहा कि नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचना दंडनीय अपराध होगा। वहीं शैक्षिक संस्थानों के 100 मीटर के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी। श्रीवास्तव ने बताया कि ये बैन केवल स्थानीय लोगों के लिए नहीं बल्कि पर्यटकों के लिए जारी रहेगा। कोई भी पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करता पाया गया तो 200 रुपए फाइन लगाया जाएगा। इसके साथ ही तंबाकू उत्पाद बेचने वालों को पैकेट के पीछे चेतावनी लिखना ज़रूरी होगा। सीओटीपीए के अनुसार, पैकेट पर चेतावनी से संबंधित आदर्श का पालन करने में नाकाम रहने पर तंबाकू उत्पादों के निर्माता पर दो साल तक का कारावास या पांच हजार का जुर्माना लगाया जा सकता है। खैर जो भी हो देर आयद दुरुस्त आयद का अपना महत्व तो होता ही है।

 

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