कमलेश मिश्रा

बलिया। सात साल की एक बच्ची की हत्याकांड में कोर्ट ने तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा का निर्देश दिया है। मामला उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का है। यहां की एक कोर्ट ने बच्ची की हत्या के मामले में आरोपी एक दम्पति समेत तीन लोगों को दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष के अनुसार फेफना थाना क्षेत्र के सहदेश गांव निवासी अवधेश उपाध्याय ने छह अक्तूबर 2011 को फेफना थाने में अपनी बेटी बीनू (7) के अपहरण और हत्या की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। उपाध्याय का आरोप था कि उसके परिवार तथा गांव के लोगों ने बीनू को आखिरी बार अभिमन्यु शर्मा, उसकी पत्नी मीरा, बहन उषा और मां परमेश्वरी देवी के साथ देखा था। रिपोर्ट में इन चारों को नामजद किया गया था। इस मामले में  अभिमन्यु, पत्नी मीरा शर्मा, बहन उषा शर्मा, माता परमेश्वरी देवी के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ। आरोप पत्र प्रेषित होने के बाद दौरान विचारण अभियुक्ता परमेश्वरी देवी का निधन हो गया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी अभिमन्यु शर्मा पत्नी मीरा शर्मा व बहन उषा शर्मा के विरूद्ध दोष साबित पाकर उन्हें आजीवन कारावास तथा 40-40 हजार रुपये की सजा का निर्देश दिया है

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