अहमदाबाद। सुर्खियों में रहने के आदी व पाटीदारों के आंदोलन की अगुवाई करने वाले हार्दिक पटेल को गुजरात हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत के तहत उन्‍हें छह माह गुजरात राज्‍य से बाहर यानी तड़ीपार रहना पड़ेगा। गौरतलब है कि हार्दिक अक्‍टूबर 2015 से जेल में हैं। उन पर दो मामले चल रहे हैं। पहला सूरत में दूसरा अहमदाबाद में। सूरत वाले मामले में उन पर एक व्यक्ति को कथित तौर पर पुलिसकर्मियों की हत्या के लिए उकसाने का आरोप है। अहमदाबाद मामले में हार्दिक के साथियों पर लोगों को सरकार के खिलाफ हिंसा करने के लिए उकसाने का आरोप है। हार्दिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो कथित तौर पर उसके साथियों ने लोगों को फोन करके हिंसा के आदेश दिये थे। इन मामलों में हार्दिक पर राजद्रोह की धारायें लगाई गई हैं। हालांकि हार्दिक आज जेल से छूटेंगे नहीं क्‍योंकि विसनगर में हिंसा मामले में जमानत की अर्जी कोर्ट में लंबित है।

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