कोलकाता। इस राज्य में इन दिनों न्याय पालिका का जलवा बरकरार है। प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को राज्य के करीब 59 हजार प्राथमिक शिक्षकों की जानकारी के साथ 30 नवंबर तक मेरिट सूची प्रकाशित करनी होगी। यह आदेश कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभिजीत गांगुली ने आज दिया है। साथ ही उन्होंने मेरिट सूची के अभ्यर्थियों के अंक वितरण सहित समस्त सूचनाएं प्रकाशित करने का भी आदेश दिया। 2014 के टेट के परीक्षा के बाद नियुक्ति दो चरणों में की गई थी। पहला 2016 में और दूसरा 2020 में दो चरणों में लगभग 59 हजार प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की गई। कोर्ट ने उन शिक्षकों की सारी जानकारी के साथ पूरी मेरिट लिस्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया है। प्राथमिक शिक्षा बोर्ड को शिक्षकों द्वारा लिखित और मौखिक परीक्षा में प्राप्त अंक, उनकी शैक्षिक योग्यता सहित सभी जानकारी प्रदान करनी होगी। 2014 में 23 लाख लोगों ने टेट में आवेदन किया था। उनमें से 21 लाख नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने परीक्षा दी। पास होने वालों में से 59 हजार भर्ती हुए। आरोप था कि उस नियुक्ति में भ्रष्टाचार किया गया था। हाईकोर्ट में मामला दर्ज कराया गया था। कथित तौर पर, भर्ती किए गए लोगों की तुलना में परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद कई को शिक्षक के रूप में नौकरी नहीं मिली। न्यायमूर्ति गांगुली ने आज उसी मामले में यह आदेश दिया है।

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