हाई कोर्ट ने जारी किया निर्देश

कोलकाता। बंगाल में नवरात्र और दुर्गा पूजा की तैारियां जोरों पर हैं. लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट ने आज दुर्गा पूजा पंडालों (के संबंध में कुछ निर्देश जारी किए हैं. कोर्ट के आदेश के मुताबिक आगंतुकों को दुर्गा पूजा पंडालों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और परिसर को कोविड -19 महामारी के मद्देनजर नियंत्रण क्षेत्र माना जाएगा. यही बात काली पूजा पंडालों पर भी लागू होगी.दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट ने पिछले साल भी इसी तरह के निर्देश जारी किए थे और आज के आदेश को पिछले आदेश की पुनरावृत्ति के रूप में देखा जा रहा है. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश कुमार बिंदल की अध्यक्षता वाली एक खंडपीठ ने कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए दुर्गा पूजा के दौरान पिछले साल के प्रतिबंध लगाने के लिए दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की.कोर्ट ने यह भी कहा कि पिछले साल लगाए गए सभी प्रतिबंध इस बार भी रहेंगे. कोर्ट ने छोटे पंडालों के प्रवेश द्वार से पांच मीटर पहले बैरिकेड्स लगाने का आदेश दिया, जबकि बड़े पंडालों के लिए यह दूरी 10 मीटर होनी चाहिए.कोर्ट के आदेश के मुताबिक बैरिकेड्स पर नो-एंट्री बोर्ड होने चाहिए. पिछले साल की तरह कोर्ट ने भी आदेश दिया कि पूजा आयोजन समितियों के सिर्फ 15 से 25 लोगों को ही पंडालों में प्रवेश की इजाजत होगी. अदालत ने यह भी कहा था कि आयोजकों को श्रद्धालुओं को मास्क और सैनिटाइटर वितरित करना होगा, जागरूकता अभियान करना होगा और लगातार घोषणाएं करनी होंगी ताकि लोगों को बीमारी के खतरे के बारे में पता चल सके. इस साल दुर्गा पूजा और काली पूजा उत्सव के दौरान ये सभी प्रतिबंध सक्रिय रहेंगे.

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