कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने आज भवानीपुर उपचुनाव स्थगित करने की अर्जी खारिज कर दी। बीजेपी ने हाईकोर्ट में भवानीपुर उपचुनाव स्थगित करने की अर्जी दी थी लेकिन हाईकोर्ट ने इस अर्जी को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने कार्यवाहक न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायाधीश राजर्षि भरद्वाज के खंडपीठ ने अपने फैसले में यह निर्देश दिया कि निर्धारित सूची के आधार पर ही भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर जुर्माना भी लगाया है। हाईकोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि राज्य के मुख्य सचिव हरे कृष्ण द्विवेदी ने उपचुनाव के लिए अपील कर आयोग को पत्र लिखाकर गलती की। इस मामले पर अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी। उस तिथि को आयोग पर लगाये गये जुर्माने से संबंधित मामले पर सुनवाई होगी।इसी मामले पर सुनवाई करते हुई हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद मंगलवार को हाईकोर्ट ने भवानीपुर विधानसभा सीट को लेकर अपना फैसला सुनाया कि उपुचनाव कराया जा सकता है। इस पर कोई रोक नहीं है। निर्धारित सूची के तहत चुनाव होंगे।

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