कोलकाता, (नि.प्र.)। कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में आज शाम पांच बजे लॉक डाउन शुरु हो गया है। लॉक डाउन 27 मार्च तक रहेगी। यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि जो भी सरकारी निर्देश का पालन नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक इस अवधि के दौरान केवल आवश्यक सेवाएं ही चालू रहेंगी। यह बंदी कोलकाता नगर निगम, साल्ट लेक और न्यू टाऊन समेत उत्तरी 24 परगना जिले के सभी निगम क्षेत्रों, मुर्शिदाबाद, नदिया, पश्चिम बर्द्धमान, उत्तरी दिनाजपुर और हावड़ा जिलों में लागू रहेगी।अधिसूचना के अनुसार राज्य के विभिन्न शहरी क्षेत्रों के अलावा सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और कुरसियोंग शहर भी इस बंदी के अंतर्गत आयेंगे। अधिसूचना में कहा गया है, ‘टैक्सियों, ऑटोरिक्शा समेत सार्वजनिक परिवहन सेवाओं की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, अस्पतालों, हवाई अड्डों से लोगों को लाने और ले जाने में जुटे वाहन और खाद्य एवं अन्य जरूरी वस्तुओं की ढुलाई में मालवाहक वाहन अपवाद होंगे।’ जारी आदेश में कहा गया है, ‘लोगों को घरों में ही रहने की जरूरत है और वे बस मूलभूत सेवाओं की खातिर ही बाहर निकलें, वो भी पहले जारी किये गये दिशानिर्देश के अनुसार सामाजिक मेल-जोल से दूरी बनाये रखते हुए। सात व्यक्तियों से अधिक लोगों का सार्वजनिक स्थानों पर जुटना निषिद्ध होगा।’ अधिसूचना के अनुसार जो इन पाबंदियों का उल्लंघन करेगा, समझा जाएगा कि उसने दंडनीय अपराध किया है। खाद्यान्न, राशन की चीजें, सब्जियां, फल, मांस, मछली, दूध, मेडिकल सेवाएं, घर पर आपूर्ति, पेट्रोल पंप, दवा दुकानें, आईटी सेक्टर एवं बैक, एटीएम आदि को छूट होगी।कोरोना वायरस के चलते पूरे देश में लॉकडाउन का दौर शुरू हो चुका है. कोरोना वायरस से निपटने और संक्रमण फैलने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को उन 75 जिलों को लॉकडाउन करने को कहा है जिनमें कोरोना से संक्रमण के पॉजिटिव केस आए हैं।

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