एक नबालिक आरोपी का मामला जुबेनाइल कोर्ट में
छह साल के बाद मिला मामले में इंसाफ

जाकिर अली
हुगली।चुंचुड़ा कोर्ट आज देश की तमाम मीडिया के लिये आकर्षण का केन्द्र रही। चुंचुड़ा कोर्ट ने आज एक छात्रा की हत्या व बलत्कार के मामले में दो दोषियों गौरव मंडल व कौशिक माली को फांसी की सजा सुनाई । जबकि एक और आरोपी जो कि नबालिक है उस पर मामले में जुबेनाइल कोर्ट में मामला चल रहा है। वर्ष 2014 की 12 दिसम्बर को बालागढ़ के जिराट की निवासी कक्षा छठवीं की एक छात्रा की हत्या की गयी थी।14 दिसम्बर को उक्त छात्रा का शव पुलिस ने रात को बरामद किया। प्राथमिक जांच में पाया गया कि छात्रा की हत्या गला दबाकर की गयी है लेकिन इससे पहले छात्रा के साथ बलत्कार भी किया गया है। आरोप था कि उक्त छात्रा का अपहरण तब किया गया था जब वह ट्यूशन पढ़ कर घर लौट रही थी। बालागढ़ के जिराट पुलिस स्टेशन में उत्तर गोपालपुर की रहने कक्षा छह की छात्रा को अपहरण के बाद गौरव मंडल व कौशिक माली व एक और नबालिक आरोपी छात्रा को जंगल में लेकर गये और छात्रा के चिल्लाने पर उक्त लोगों ने गला दबाकर उसकी हत्या की। हत्या के बाद उक्त लोग होटल में गये और फिर खाना भी खाया ।इधर लापता छात्रा को उसके पिता और अन्य पड़ोसी तलाश रहे थें। तभी एक पड़ोसी युवक बार-बार छात्रा के फोन पर काल किया जाता रहा। फोन पर बात करने पर छात्रा के घरवालों को बताया जाता है कि छात्रा का अपहरण किया गया है।मामले में बदमाशों ने तीन लाख की फिरौती मांगी। इधर दोषियों गौरव मंडल व कौशिक माली व अन्य ने उक्त छात्रा की शरीर के साथ विभिन्न तरीके से यौनाचर किया। साथ ही हत्या के सभी सबूतों को मिटाने के लिए बदमाशों ने छात्रा की लाश और उसकी साइकिल को बाइक द्वारा से नदी किनारे ले गये।यहां भी उन्होंने पशुता की हद को पार किया और उक्त छात्रा की शरीर के साथ विभिन्न तरीके से यौनाचर किया। छात्रा के पांव को उक्त लोगों ने फावड़े से काटा व नदी के किनारे गाड़ दिया। 13 दिसम्बर को छात्रा के पिता ने स्थानीय थाने में अपहरण का मामला दर्ज करवाया। बालागढ़ थाने व मामले के जांच अधिकारी एसआई सोमनाथ दे ने उक्त मामले में गौरव मंडल व कौशिक माली व एक नाबालिग सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया।इस दौरान आरोपियों ने मजिस्ट्रेट को एक गोपनीय बयान भी दिया। साथ ही उक्त लोगों ने अपना अपराध भी कबूला। मामले के एक नाबालिग आरोपी का मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है।चुंचुड़ा कोर्ट के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश मानस रंजन सान्याल ने भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 364ए, 302 के तहत गौरव मंडल और कौशिक माली को दोषी ठहराया था। जबकि आज अदालत ने दोनों दोषियों को मौत की सजा का आदेश दिया।

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