बारासात के ह्रदयपुर में घटी थी ह्रदय विदारक घटना

फिरोज आलम/ जाकिर अली
कोलकाता। बारासात के बहुचर्चित अनुपपम सिंह हत्या कांड में आज बारासात कोर्ट ने उक्त मामले में अनुपम की पत्नी मनुआ मजूमदार व उसके प्रेमी अजीत राय को उम्र कैद की सजा का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने 50-50 हजार रुपये जुर्माने का निर्देश भी दिया है। जुर्माना नहीं दे पाने पर एक वर्ष की और अतिरिक्त जेल होगी। कोर्ट सूत्रों ने आज बताया कि 2 मई, 2017 को बारासात के ह्रदयपुर इलाके में उक्त ह्रदय विदारक घटना घटी थी। अनुपम सिंह का शव संदिग्ध अवस्था में उनके कमरे से बरामद हुआ था। बाद में उनके पिता द्वारा बारासात थाने में उनकी पत्नी मनुआ मजूमदार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया गया था. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मृतक की पत्नी मनुआ को हिरासत में लेकर पूछताछ की. जांच अधिकारियों द्वारा सख्ती से पूछताछ करने पर उसके प्रेमी अजीत राय का नाम सामने आया था. उसके बाद पुलिस ने अजीत और मृतक की पत्‍नी दोनों को आमने-सामने बैठा कर पूछताछ की, जिसमें दोनों ने मिलकर अनुपम की हत्या करने की बात स्वीकार की थी. उस समय से यह मामला बारासात कोर्ट में चल रहा था. पुलिस ने जांच में पाया कि प्रेम प्रसंग में बाधा बनने कारण अनुआ ने अपने प्रेमी अजीत राय के साथ मिलकर पति अनुपम सिंह की हत्या की थी. 23 महीनों तक चली इस मामले में कुल 31 गवाहों के बयान और फॉरेंसिक विभाग की रिपोर्ट को साक्षी मानते हुए गुरुवार को दोनों को दोषी करार दिया गया था. वहीं, अनुपम के परिजन कोर्ट से इस फैसले पर खुश नहीं दिखे. उनका कहना है कि जिस प्रकार से अनुपम की हत्या की गयी. दोनों को मौत की सजा मिलनी चाहिए. परिजनों का कहना है कि वे हाई कोर्ट में अपील कर खुद को बचा सकते हैं । इधर मामले पर आज अनुपम की मां ने कहा कि वह इस फैसले से खुश नही है। कारण मामले में दोनों को फांसी की सजा होनी चाहिए।

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