कोलकाता। इस राज्य की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ लोकसभा चुनाव के दौरान झूठी डिग्री की जानकारी मामले में आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी पर अभिषेक बनर्जी कोर्ट नही पहुंचे। लेकिन कोर्ट ने फिर अभिषेक बनर्जी को 13 अगस्त को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है। फर्जी डिग्री के मामले में अभिषेक बनर्जी को दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट में होना था पर वो पेश नहीं हुए.उनके वकील ने कोर्ट को बताया कि अभिषेक बनर्जी संसद के सत्र में व्यस्त हैं। उसके बाद एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने बनर्जी को 13 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया है। पिछले 11 जुलाई को कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी कर कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया था। याचिका को वकील सार्थक चतुर्वेदी ने दायर किया है. याचिका में कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी ने 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में अपने चुनावी हलफनामे में अपनी डिग्री के बारे में गलत जानकारी दी.याचिका में कहा गया है कि अभिषेक बनर्जी के चुनावी हलफनामे में बीबीए और एमबीए की डिग्री के बारे में कहा गया है कि उन्होंने अपनी दोनों डिग्री दिल्ली के आईआईपीएम से हासिल की जबकि दोनों ही जानकारी ग़लत है.अभिषेक बनर्जी पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर सीट से तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं.

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