सु्पीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को दो टूक कहा

कोलकाता। उच्चतम न्यायालय ने आज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कहा कि यदि उसे पूछताछ के लिए कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को हिरासत में लेना है तो उनके खिलाफ उसे साक्ष्य उपलब्ध कराने होंगे। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि यदि पूछताछ के लिए श्री कुमार को हिरासत में लेना है तो उसे सारदा चिटफंट घोटाले के सबूत नष्ट करने में पूर्व पुलिस आयुक्त के शामिल होने के सबूत देने होंगे। न्यायालय में इस मामले की कल (एक मई को) भी सुनवाई होगी।न्यायमूर्ति गोगोई ने कहा, “सीबीआई सबूत दे कि श्री कुमार सारदा चिटफंट घोटाले के सबूत नष्ट करने में शामिल रहे हैं।” सीबीआई ने श्री कुमार पर सबूत मिटाने और जांच में असहयोग करने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी की मांग की है। ज्ञात हो कि बिते कई माह पहले राज्य में उक्त मामले पर सीबीआई और कोलकाता पुलिस के बीच कुछ इस तरह से ठन गई थी कि मामले देश भर में मीडिया की खुराक बना था। मामले को लेकर बंगाल की सत्तारुढ तृणमूल सरकार व केन्द्र की मोदी सरकार के बीच तनातनी चरम पर देखा गया था।

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