सीबीआई दफ्तर में हाजिर हों पुलिस कमिश्नर- सुप्रीम कोर्ट

मुख्यमंत्री व भाजपा ने कोर्ट के निर्देश को बताया अपनी अपनी जीत

अगली सुनवाई 20 फरवरी को

कोलकाता। सुप्रीम कोर्ट ने शारदा घोटाला मामले में कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने पेश होने का आदेश दिया है। कुमार को शिलॉन्ग स्थित सीबीआई दफ्तर में पेश होना होगा। कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए यह भी साफ किया कि राजीव को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। कोर्ट के आदेश को ममता ने संविधान और अपनी जीत करार दिया है। वहीं, भाजपा ने इसे सीबीआई की जीत बताया है। पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट करने का आरोप लगाने वाली सीबीआई की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कोलकाता पुलिस ने छेड़छाड़ किए हुए कॉल डेटा रिकॉर्ड मुहैया कराए और शारदा चिटफंड घोटाला मामले में सबूत नष्ट करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चिटफंड घोटाले की जांच के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित एसआईटी का नेतृत्व कोलकाता के पुलिस आयुक्त राजीव कुमार कर रहे थे।कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी ने आरोप लगाया कि सीबीआई ने अपना नंबर बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को जांच में सहयोग करें। कोर्ट अगली सुनावई 20 फरवरी को करेंगी और अदालत के अवमानना मामले में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और कोलकाता पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है।कोर्ट ने कहा कि कोलकाता पुलिस प्रमुख से जांच के लिए पेश होने को कह सकते हैं और सीबीआई की अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया जाएगा। कोर्ट ने कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को सीबीआई के समक्ष स्वयं को उपलब्ध कराने और शारदा घोटाला जांच में पूरा सहयोग करने का आदेश दिया है। कोलकाता पुलिस प्रमुख राजीव कुमार की गिरफ्तारी समेत कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुआई वाली बेंच ने मामले की सुनवाई की। सीबीआई की तरफ से अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल पेश हुए। उन्होंने कहा कि कोलकाता पुलिस ने शारदा घोटाले के सबूतों से छेड़छाड़ की।अटॉर्नी जनरल ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार ने घोटाले की जांच के लिए विशेष जांच टीम (एसआईटी) का गठन किया था, कुमार इसके प्रमुख थे।सुप्रीम कोर्ट ने कुमार को नोटिस जारी किया है, जिसका जवाब उन्हें 20 फरवरी के पहले देना होगा। कोर्ट ने अगली सुनवाई में बंगाल के प्रमुख सचिव, डीजीपी और कुमार को व्यक्तिगत रूप से भी पेश होने को भी कहा।कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने राजीव कुमार की तरफ से पैरवी की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुमार पर कार्रवाई कर सीबीआई अपने नंबर बढ़वाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने कुमार को मेघालय के शिलॉन्ग स्थित सीबीआई दफ्तर में पेश होने के लिए कहा। यह भी कहा कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
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