अभी तक पुलिस के हत्थें से दूर बागड़ी परिवार

रमेश राय/जाकिर अली

कोलकाता। आखिर कर चार माह के मध्य बागड़ी मार्केट अगलगी की घटना में उक्त मार्केट के मलिक कहे जाने वालों के खिलाफ आज बैंकशाल कोर्ट में चार्जशीट दायर किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार उक्त चार्जशीट मार्केट की मालकिन राधा बागड़ी, राधा बागड़ी के बेटे तरुण बागड़ी व मैनेजर कृष्ण मोहन कोठारी के खिलाफ दायर किये गये है। उक्त मामले में खबर के लिखे जाने तक आरोपीगण फरार बताये जा रहें है। इनके किलाफ भारतीय दण्ड विधान की धारा 11बी, 11सी व 11जे के तहक मामला दर्ज हुआ है। इसके अलावा इनके खिलाफ 120बी, यानी अपराधिक षड़यंत्र की धारा का उपयोग किया है। साथ ही बड़ाबाजार थाने ने कोर्ट में उक्त लोगों के खिलाफ गिरफ्तारी का का निर्देश जारी करने की प्रार्थना किया है।ज्ञात हो कि बड़ाबाजार के दवाओं की थोंक मार्केट के तौर पर जाने जाने वाले बागड़ी मार्केट में गुजरे साल सितम्बर माह की 15 तारीख की देर रात लगी आग में जहां पूरा मार्केट तबाह हो गया था वही। लगभग 1,000 व्यापारिक प्रतिष्ठान के लोग सड़क पर आ गये थें। भयावह आग की घटना के संबंध में दमकल विभाग ने बड़ाबाजार थाने में बागड़ी एस्टेट के दो निदेशकों व एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराया गया था। एफआइआर में लॉयंस रेंज में रहनेवाले बागड़ी एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक राधा बागड़ी व वरुण राज बागड़ी के अलावा इस संपत्ति की देखरेख करनेवाले मुख्य कार्यकारी अधिकारी कृष्णा कुमार कोठारी के नाम हैं। दमकल विभाग की तरफ से बड़ाबाजार थाने में पश्चिम बंगाल फायर सर्विस एक्ट की धारा 11सी (बिना अग्नि सुरक्षा उपकरणों के जान जोखिम में रखकर व्यापार के लिए जगह देना), 11 जे (दमकल विभाग के निर्देशों का उल्लंघन के लिए जुर्माना), 11 एल व आइपीसी की धारा120 बी (किसी अपराध की साजिश में शामिल रहना) व 436 (जानबूझकर इमारत या किसी प्रॉपर्टी को नष्ट करने के लिए वहां साजिश के तहत भारी विस्फोटक व ज्वलनशील पदार्थ रखना) आइपीसी के तहत एफआइआर दर्ज कराया गया है।

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