कोलकाता। महानगर के दक्षिण कोलकाता के बेनियापुकुर स्थित एक क्लीनिक में आठ साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक होम्योपैथी डॉक्टर को स्थानीय अदालत ने आज पांच साल की कैद की सजा सुनाई।सियालदह अदालत में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश जीमट बाहन विश्वास ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) कानून के तहत डॉक्टर पार्थ हू को यह सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि डॉक्टर की हरकत अमानवीय और बर्बर है। यह घटना पिछले साल 19 सितंबर को हुई थी। इस सिलसिले में बच्ची की मां ने 24 सितंबर को बनियाकुपुर पुलिस थाना में एक शिकायत दर्ज कराई थी। अदालत ने डॉक्टर को दोषी ठहराते हुये उसे पांच साल की कैद की सजा सुनाई तथा उस पर 50,000 रूपये का जुर्मान भी लगाया।

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